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मशरूम की तरह उग आए कोचिंग सेंटर


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश में मशरूम की तरह खुल रहे निजी कोचिंग संस्थानों को लेकर चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि इसको नियंत्रित करने को लेकर कोई पॉलिसी बनाए ताकि शिक्षा का व्यवसायीकरण न हो। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि वह देशभर की कोचिंग के व्यावसायिक भाग को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिग को लेकर प्रवेश परीक्षा ही केवल एक आधार न हो. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 60 फीसदी प्रवेश परीक्षा और 40 फ़ीसदी स्कूल रिजल्ट के आधार पर प्रवेश मिले, लेकिन यह हम तय नहीं कर सकते यह सरकार तय करे, क्योंकि ये पॉलिसी निर्णय है। कोर्ट ने कहा कि हम निजी कोचिंग संस्थानों को बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन जल्द से जल्द इनको रेगुलेट करने की जरूरत है और केंद्र सरकार इसको रेगुलेट करे। कोर्ट ने देशभर के निजी कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी में कही।

मारन बंधुओं के फैसले पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
एयरटेल मैक्सिस डील से जुड़े मामले में 2जी केस की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में मारन बंधुओं को आरोपमुक्त घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। ट्रायल कोर्ट द्वारा मारन बंधुओं को आरोपमुक्त किए जाने के फैसले को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी का तर्क था कि सीबीआई कोर्ट ने प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया इसलिए बॉन्ड लेकर मारन बंधुओं को छोडऩे के फैसले पर रोक लगनी चाहिए।

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