नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
नई दिल्ली,। यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को सार्वजनिक करने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी की मार्कशीट की जानकारी मांगने वाले नीरज कुमार को नोटिस दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका में सीआईसी के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें पीएम मोदी की मार्कशीट को सार्वजनिक करने को सही बताया गया है। आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इस बारे मे सम्बंधित विभाग से जानकारी मांग सकता है। मार्कशीट के बारे में जानकारी दी जा सकती है क्योंकि वह प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। दिल्ली विवि की ओर से पेश एएसजी तुषार मेहता ने हाईकोर्ट में दलील दी कि विवि इस तरह तीसरे पक्ष की डिग्री का ब्योरा बाहरी व्यक्ति को नहीं दे सकता क्योंकि विवि की तीसरे पक्ष को लेकर एक जिम्मेदारी बनती है।
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