राहुल के ‘चौकीदार चोर है’ बयान पर अवमानना नोटिस, 30 अप्रैल को होगी सुनवाई
राहुल के ‘चौकीदार चोर है’ बयान पर अवमानना नोटिस, 30 अप्रैल को होगी सुनवाई
- एक दिन पहले ही राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर बयान पर खेद जताया था
- राहुल ने माना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ‘चौकीदार चोर है’ नहीं कहा था
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राहुल गांधी को ‘चौकीदार चोर है’ वाले बयान के लिए अवमानना का नोटिस जारी किया। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को राफेल मामले में दायर बची हुई पुनर्विचार याचिकाओं के साथ करेगा
राहुल ने खेद जताया माफी नहीं मांगी : रोहतगी
कोर्ट ने लेखी की तरफ से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि राहुल ने जवाब में क्या लिखा है? इस पर रोहतगी ने कहा कि राहुल ने माना है कि उन्होंने कोर्ट का आदेश देखे बगैर पत्रकारों को गलत बयान दिया था। रोहतगी ने कहा जैसे उन्होंने खेद जताया है उसे माफ़ी मांगना नही कहा जा सकता।
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