प्रदेश सरकार कल्याणी को शादी करने पर देगी दो लाख रुपए, योजना की है पांच शर्तें
भोपाल.शासकीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से 62 साल करके चुनावी तोहफा देने वाली राज्य सरकार ने विधवाओं के लिए भी चुनावी साल में खजाना खोला है। अब कोई भी कल्याणी स्वेच्छा से यदि शादी करती है तो उसके खाते में सरकार दो लाख रुपए देगी, लेकिन यह पैसा उसे ही मिलेगा जो इनकम टैक्स के दायरे में न आती हो। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण विभाग ने शुक्रवार को इसके आदेश भी जारी कर दिए। इसे ‘मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना’ नाम दिया गया है।
विभाग ने अपने आदेश में यह भी जोड़ा है कि मप्र में विधवाओं को अब कल्याणी शब्द से पुकारा जाएगा। खाते में दो लाख रुपए देने के साथ कल्याणीयों की पेंशन को भी सरकार ने 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया है। आर्थिक सुरक्षा के नाम पर दी जाने वाली यह पेंशन उसे 18 वर्ष से लेकर 79 वर्ष तक मिलेगी। इसके बाद 80 वर्ष होते ही पेंशन 500 रुपए कर दी जाएगी। पेंशन की ही तरह दो लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी कल्याणी के बैंक खाते में ही जमा होगी।
‘मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता’ योजना की पांच शर्तें
1. मप्र की मूल निवासी होना चाहिए। 2. बालिग हो (18 वर्ष या अधिक)। 3. इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो। 4. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी न हो। 5. परिवार पेंशन न ले रहा हो।
साढ़े 10 लाख को लाभ
सरकार के आंकड़े बताते हैं कि इस समय 1.50 लाख कल्याणी पेंशन ले रही हैं। विभाग प्रयास कर रहा है कि इसमें गरीबी रेखा की शर्त हटा दी जाए। इससे पेंशन पाने वाली महिलाओं की संख्या 10.50 लाख हो जाएगी। विभाग का अनुमान है कि हर साल 500 कल्याणी इस योजना का लाभ उठाएंगी। योजना के मंजूरी के समय वित्त विभाग ने पूछा कि यह कैसे कह सकते हैं कि इतनी शादियां होंगी। इस पर विभाग ने कहा-सिर्फ अंदाजा है।
विभाग ने अपने आदेश में यह भी जोड़ा है कि मप्र में विधवाओं को अब कल्याणी शब्द से पुकारा जाएगा। खाते में दो लाख रुपए देने के साथ कल्याणीयों की पेंशन को भी सरकार ने 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया है। आर्थिक सुरक्षा के नाम पर दी जाने वाली यह पेंशन उसे 18 वर्ष से लेकर 79 वर्ष तक मिलेगी। इसके बाद 80 वर्ष होते ही पेंशन 500 रुपए कर दी जाएगी। पेंशन की ही तरह दो लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी कल्याणी के बैंक खाते में ही जमा होगी।
‘मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता’ योजना की पांच शर्तें
1. मप्र की मूल निवासी होना चाहिए। 2. बालिग हो (18 वर्ष या अधिक)। 3. इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो। 4. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी न हो। 5. परिवार पेंशन न ले रहा हो।
साढ़े 10 लाख को लाभ
सरकार के आंकड़े बताते हैं कि इस समय 1.50 लाख कल्याणी पेंशन ले रही हैं। विभाग प्रयास कर रहा है कि इसमें गरीबी रेखा की शर्त हटा दी जाए। इससे पेंशन पाने वाली महिलाओं की संख्या 10.50 लाख हो जाएगी। विभाग का अनुमान है कि हर साल 500 कल्याणी इस योजना का लाभ उठाएंगी। योजना के मंजूरी के समय वित्त विभाग ने पूछा कि यह कैसे कह सकते हैं कि इतनी शादियां होंगी। इस पर विभाग ने कहा-सिर्फ अंदाजा है।

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