हाईकोर्ट ने सभी जिला सहकारी बैंकों को नए सिरे से भर्तियों के विज्ञापन जारी करने के आदेश दिए हैं।
भोपाल. प्रदेश की जिला सहकारी बैंकों में 1634 क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर्स की नियुक्ति अब एक और नए विवाद में फंस गई है। हाईकोर्ट ने अपेक्स बैंक की 37 जिला सहकारी बैंकों में क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भर्ती-2017 को अवैध मानते हुए भर्ती प्रक्रिया ही निरस्त कर दी है। हाईकोर्ट ने सभी जिला सहकारी बैंकों को नए सिरे से भर्तियों के विज्ञापन जारी करने के आदेश दिए हैं। फैसले में स्पष्ट किया कि सहकारिता अधिनियम के तहत जिला सहकारी बैंक पूर्ण स्वायत्त संस्था है, इसका स्वतंत्र संचालक मंडल है, इसलिए अपेक्स बैंक को जिला सहकारी बैंकों के लिए स्टेट कैडर में भर्ती का अधिकार ही नहीं है।

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