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तो जब्त होगा महिलाओं का सोना


gold scheme
दीपक राय, लाइव
-कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक को पारित
-विवाहित महिला 500 ग्राम सोना अपने पास रख सकेगी
-अविवाहित 250 ग्राम सोना रख सकेगी
-पुरुष 250 ग्राम सोना ही घर में रख सकेंगे
-घोषित आय से खरीदे गोल्ड और पुश्तैनी ज्वेलरी, कृषि आय से खरीदे गए जेवर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
-अगर आपके पास इससे ज्यादा है तो आपको टैक्स देना होगा
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केन्द्र सरकार ने आज कहा कि संशोधित कर कानून के तहत पुश्तैनी गहनों और सोने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही घोषित आय या कृषि आय से खरीदे गये सोने पर भी कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लोकसभा ने इस सप्ताह की शुरुआत में कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक को पारित कर दिया। इसमें कर अधिकारियों द्वारा तलाशी और जब्ती के दौरान खोजी गई अघोषित संपत्ति पर 85 प्रतिशत कर और जुर्माने का प्रावधान है।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयकर विभाग द्वारा तलाशी अभियान के दौरान अगर विवाहित महिला के पास 500 ग्राम, प्रत्येक अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम तथा परिवार के प्रत्येक पुरूष के पास यदि 100 ग्राम सोना और गहने पाये जाते हैं तो उसकी जब्ती नहीं होगी।

संशोधित कानून के दायरे में आभूषणों को भी शामिल किये जाने संबंधी अफवाहों को दूर करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि सरकार ने आभूषण पर कर लगाने के संदर्भ में कोई नया प्रावधान नहीं जोड़ा है सीबीडीटी ने कहा, घोषित आय या कृषि आय जैसी छूट प्राप्त आय अथवा उपयुक्त घरेलू बचत अथवा विरासत में मिले आभूषण या सोना जिसके बारे में आय स्रोत की जानकारी है कि खरीद पर न तो मौजूदा प्रावधान और न ही प्रस्तावित संशोधित प्रावधानों के तहत कर लगाया जाएगा।

सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सीमा तक कानूनी रूप से वैध आभूषणों को रखने पर कोई कर नहीं लगेगा और यह पूरी तरह सुरक्षित है