साध्वी प्रज्ञा को राहत ,चुनाव लड़ने से रोकने का अधिकार नहीं- एनआइए
- बम ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए कोर्ट ने दी राहत
- चुनाव लड़ने से रोकना है या नहीं, ये चुनाव आयोग तय करेगा एनआईए नहीं |
भोपाल. बम धमाकों की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी राहत मिली है। एनआईए कोर्ट ने चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। इससे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। अब उनके चुनाव लड़ने को लेकर जो भ्रान्तिया थी वो लगभग समाप्त हो गई |
मालेगांव बम धमाकों में एनआइए पहले ही दे चुकी है क्लीन चिट
महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को धमाका हुआ था। इसमें छह लोग मारे गए थे जबकि 100 से अधिक घायल हुए थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत कई लोग आरोपी बनाए गए थे। एनआईए ने जांच के बाद साध्वी प्रज्ञा को क्लीनचिट दी थी। मगर कोर्ट में यह मामला अभी भी चल रहा है। फिलहाल, साध्वी प्रज्ञा जमानत पर हैं।
महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को धमाका हुआ था। इसमें छह लोग मारे गए थे जबकि 100 से अधिक घायल हुए थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत कई लोग आरोपी बनाए गए थे। एनआईए ने जांच के बाद साध्वी प्रज्ञा को क्लीनचिट दी थी। मगर कोर्ट में यह मामला अभी भी चल रहा है। फिलहाल, साध्वी प्रज्ञा जमानत पर हैं।
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