अगर आपकी सैलरी है 5 से 10 लाख रुपये, तो ऐसे बचा सकेंगे इनकम टैक्स
वित्त मंत्री ने बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर में बड़ी छूट देने की घोषणा की है। लेकिन इसका फायदा ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री ने जो घोषणा की है उसके अनुसार 5 लाख रुपये की नेट इनकम पर टैक्स छूट लागू होगी। यह ग्रॉस इनकम पर लागू नहीं होगी। लांकि इस हिसाब से 6.50 लाख रुपये की सालाना आय वालों को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
यह होता है नेट व ग्रॉस इनकम में फर्क
ग्रॉस इनकम वो होती है, जिसमें किसी भी तरह का निवेश नहीं होता है। यह आपकी सकल आय होती है। वहीं नेट इनकम को कुल आय के नाम से भी जाना जाता है। इस आय की गणना आपके द्वारा किए गए सभी तरह निवेश के बाद जो राशि बचती है, उसे कुल आय कहते हैं। अब यहां पर सभी तरह निवेश जैसे कि पीपीएफ, एनएससी, टर्म बीमा, स्वास्थ्य बीमा, होम लोन, बच्चों की फीस, एचआरए को निकालने के बाद कुल आय निकाली जाती है। अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये होगी तभी टैक्स में छूट मिलेगी।
5 लाख तक की नेट टैक्सेबल इनकम पर लगेगा टैक्स
5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये की टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इतना देना होगा टैक्स
आप इस टेबल की मदद से समझ जाएंगे कि कितना टैक्स आपको अगले वित्त वर्ष से देना होगा और अभी आप कितना टैक्स दे रहे हैं।8 लाख रुपये तक की आय ऐसे बचाएं टैक्स
5 लाख रुपये आपकी आय + 50 हजार स्टैंडर्ड डिडक्शन + 1.5 लाख 80सी के तहत+ 50 हजार एनपीएस में निवेश पर+ 25 हजार मेडिकल खर्च पर क्लेम+ 25 हजार राजीव गांधी इक्विटी स्कीम। इस तरह आपको कुल 8 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
ऐसे बचाएं टैक्स
छूट के विकल्प | आम नागरिक | वरिष्ठ नागरिक |
सेक्शन 80सी | 1,50,000 | 1,50,000 |
एनपीसी | 50,000 | 50,000 |
80टीटीए | 10,000 | 50,000 |
80डी | 25,000 | 50,000 |
टैक्स फ्री रकम | 2,35,000 | 3,00,000 |
होम लोन ब्याज | 2,00,000 | 2,00,000 |
कुल टैक्स फ्री रकम | 4,35,000 | 5,00,000 |
कुल आय बिना टैक्स | 9,35,000 | 10,00,000 |
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