भोपाल में सिमी आतंकियों के एनकाउंटर मामले में आयोग की रिपोर्ट में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली/ भोपाल.दो साल पहले 30-31 अक्टूबर की रात राजधानी की सेंट्रल जेल ब्रेक कर भागे सिमी के 8 आतंकियों के एनकाउंटर मामले में जांच आयोग की रिपोर्ट में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आयोग ने पुलिस को क्लीनचिट देते हुए रिपोर्ट में कहा था कि उन हालात में बल प्रयोग उचित और अपरिहार्य था। लेकिन जेल के 10 अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी पाया था।
पुलिस ने इन आतंकियों का एनकाउंटर किया था। मारे गए आतंकियों के परिजनों ने हाईकोर्ट में एनकाउंटर की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने के लिए याचिका दायर की थीं। इन याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए परिजनों ने भारत सरकार और मप्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलील, सरकार का पक्ष सुना और जस्टिस एसके पांडे जांच आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन किया। इसके बाद जस्टिस रंजन गोगोई, नवीन सिन्हा और केएम जोसेफ की बेंच ने कहा- हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट निगेटिव है। स्वतंत्र जांच की मांग से जुड़ी याचिका लंबित रखने का कोई मतलब नहीं।’

No comments