कोर्ट ने मनमानी पर कसी लगाम, खतरे में अध्यक्ष!
- अपेक्स बैंक एम्पलाईज हाउसिंग सोसायटी के चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक
- भूखंड खरीदने के बाद घर बनाए निवासियों की याचिका पर आया फैसला
- वर्तमान अध्यक्ष ने मनमानी कर सोसायटी में की हैं कई अनियमितताएं
भोपाल। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपेक्स बैंक एम्पलाईज हाउसिंग सोसायटी के चुनाव पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने मामले में निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करने के उपरांत चुनाव करवाये जावें। गौरतलब है सोसायटी के सदस्यों से भूखण्ड क्रय कर मकान बनाकर निवास करने वाले लोगों ने यह याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने याचिका के माध्यम से बताया था कि वर्तमान अध्यक्ष तरह-तरह के बहाने बनाकर सदस्यता प्रदान नहीं कर रहा है। अध्यक्ष को इस बात का डर है कि अगर याचिकाकर्ताओं को सदस्यता दी गई तो वे अध्यक्ष की मनमानी को उजागर कर सकते हैं। अध्यक्ष नहीं चाहता कि उसके गलत कामों पर सवाल उठाने वाला वर्ग तैयार हो। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि
वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में धांधली की जा रही थी। इसकी शिकायत शासन के अलग-अलग विभागों में की गई है। अनियमितताओं की यह स्थिति है कि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी परंतु अभी तक भी सदस्यों सूचना पत्र ही प्राप्त ही नहीं हुए हैं। वास्तव में यह सब चुपके चुपके कार्यवाही कर सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकना एवं ऐन केन प्रकारेण काबिज रहकर अपने काले कारनामों को छुपाए रखना ही इसका एकमात्र उद्देश्य था। अब कोर्ट के निर्देश के चलते अध्यक्ष पर खतरा मंडरा गया है। याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि जल्द ही अध्यक्ष की काली करतूत उजागर होंगी और माननीय हाई कोर्ट याचिकाकर्ताओं के हक में साथ देगा।
दीपक राय, ०५ मई

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