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एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट प्रदेश में शीघ्र लागू होगा



  • वकीलों पर तोहफों की बौछार 
  • चेम्बर निर्माण के लिए मिलेगी मैचिंग ग्रांट
  • अनुदान राशि 12 से बढ़कर 25 हजार होगी 


दीपक राय, भोपाल...
 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में शीघ्र ही एडव्होकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में इस संबंध में विधेयक प्रस्तुत करेगी। चौहान ने नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में राज्य अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लोकतंत्र है। इसकी मजबूती के लिये जनता का न्यायपालिका पर भरोसा होना आवश्यक है। समय पर निष्पक्ष न्याय दिलाने में न्यायाधिपतियों और अधिवक्ताओं की प्रमुख भूमिका होती है। उन्होंने मासूम के साथ बलात्कार के अपराधी को मात्र 23 दिन में दण्डित करने के लिये न्यायपालिका का अभिनंदन और आभार ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं को आरंभिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना और संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार का पूरा सहयोग उन्हें हमेशा मिलेगा। अधिवक्ता कल्याण के बार काउंसिल के कार्यों में सरकार भरपूर सहयोग करेगी।

275 जजों के नए पद
शीघ्र न्याय सुलभ कराने के लिये सरकार ने जजों के 275 नये पद सृजित किये हैं। न्यायालय भवन निर्माण के लिये 53 करोड़ 62 लाख रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध करवाई गई है। राज्य सरकार ने देश में पहली बार अधिवक्ता कल्याण के लिये महा-पंचायत की थी। पंचायत के निर्णयों पर आधारित योजनाएं बनाकर अधिवक्ताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। विधि मंत्री ने बताया कि नये अधिवक्ताओं को अनुदान के रूप में एक करोड़ 60 लाख रुपये उपलब्ध करवाये गये हैं। गंभीर बीमारियों के उपचार के लिये 3 करोड़ और असामयिक मृत्यु के प्रकरणों में 7 करोड़ 29 लाख रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध करवाई गई है।

वकील समाज के प्रहरी : कौरव
महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने कहा कि अधिवक्ता समाज का प्रहरी होता है। प्रदेश में न्याय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने में राज्य सरकार भरपूर सहयोग कर रही है। उच्च न्यायालय के शासकीय अधिवक्ताओं का वेतन 30 हजार बढ़ाकर जिला जज के समान एक लाख 25 हजार रुपये किया है। शासकीय अधिवक्ताओं के पद 30 से बढ़ाकर 150 किये गये हैं। वर्ष 2016 में सुलभ न्याय प्रशासन के लिये न्यायाधिपतियों से लेकर अन्य कर्मचारियों सहित 4 हजार 500 नये पदों का सृजन किया गया। नवीन मुकदमा नीति लागू की गई है। विधि आयोग का पुनर्गठन करने जैसे महत्वपूर्ण और दूरगामी कार्य राज्य सरकार ने किये हैं।

यह घोषणाएं की

  • ई-लायब्रेरी निर्माण में लगने वाली राशि का बजट में प्रावधान किया जायेगा
  • वकीलों को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिये राशि उपलब्धता की सीमा अधिकतम पांच लाख रुपये होगी
  • असामयिक मृत्यु पर चार लाख की राशि परिजनों को दी जायेगी। इस राशि में 2 लाख रुपये राज्य सरकार और 2 लाख रुपये बार काउंसिल द्वारा देय होगी
  • अधिवक्ता चेंबर निर्माण के लिये 50 प्रतिशत की मैचिंग ग्रांट सरकार देगी
  •  नये अधिवक्ताओं को दिये जाने वाला अनुदान 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया जायेगा


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