Header Ads

ads header

Breaking News

बेटिकट नाबालिग से टीटीई नहीं वसूल पाएंगे जुर्माना


ग्वालियर, । रेलवे बोर्ड के हाल में जारी आदेश से ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग करने वाले स्टाफ में खलबली मची हुई है। नई व्यवस्था के तहत अब अगर टीटीई ने बिना टिकट सफर करते या रेलवे के किसी भी नियम का उल्लंघन करते किसी नाबालिग को पकड़ा तो अब उनसे सीधे जुर्माना नहीं वसूला जा सकेगा।
अगर ऐसा किया तो स्टाफ पर कार्रवाई हो जाएगी। इस सर्कुलर से ग्वालियर का चेकिंग स्टाफ सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि ग्वालियर में काफी संख्या में इस तरह के बिना टिकट यात्री पकड़े जाते हैं। भिंड, मुरैना की ट्रेनों में ऐसे यात्रियों की संख्या काफी अधिक रहती है। दरअसल, अभी तक ट्रेनों में अगर बिना टिकट सफर करते या रेलवे के किसी भी नियम का उल्लंघन करते हुए नाबालिग को पकड़ा जाता था तो उस पर चेकिंग स्टाफ जुर्माना वसूल लेता था। जुर्माना वसूलने के बाद इन्हें छोड़ दिया जाता था। इस मामले में 31 दिसम्बर 2016 को केरला राज्य बाल अधिकार आयोग ने रेलवे बोर्ड को सुझाव दिया था कि नाबालिग से किसी भी सूरत में सीधे जुर्माना न वसूल किया जाए। आयोग के इस सुझाव को रेलवे बोर्ड ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। दो दिन पहले रेलवे बोर्ड ने देश के सभी रेलवे जोन के चीफ कमर्शियल मैनेजर को सर्कुलर जारी किया। इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अगर कोई नाबालिग बिना टिकट सफर करता हुआ या रेलवे के किसी नियम का उल्लंघन करता मिले तो उस पर सीधे कार्रवाई न की जाए। इसके लिए पहले जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड को एक रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई वहीं से तय होगी। अगर सीधे कार्रवाई की तो चेकिंग स्टाफ के खिलाफ ही कार्रवाई हो जाएगी। यह नया आदेश चेकिंग स्टाफ को भी भेज दिया गया है। इस आदेश के बाद ग्वालियर में तो चेकिंग स्टाफ ऐसे किसी भी यात्री से टिकट मांगने से डर रहा है, जिसकी उम्र कम दिख रही हो। ग्वालियर में यह संकट अधिक है, क्योंकि ग्वालियर में प्रतिदिन दर्जनों नाबालिग यात्री बिना टिकट पकड़े जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या छात्रों की होती है, जो आसपास के जिले, गांव से यहां पढऩे आते हैं।

No comments